सामान्य प्रश्न
जन्म-मृत्यु पंजीकरण एवं भवन अनुज्ञा से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उ. जन्म या मृत्यु का पंजीकरण केवल उसी क्षेत्र में होता है जहाँ घटना हुई हो। किसी चिकित्सा संस्थान या क्लिनिक में घटना होने पर प्रभारी चिकित्सक, तथा घर पर घटना होने पर परिवार के मुखिया या निकट संबंधी को जन्म-मृत्यु के स्थानीय रजिस्ट्रार को सूचित करना होता है।
उ. मृत्यु के मामले में सूचना की समय सीमा 7 दिन तथा जन्म के मामले में 14 दिन है।
उ. निर्धारित आवेदन प्रपत्र; भूखंड की नोटरीकृत रजिस्ट्री; नजूल / विकास प्राधिकरण / हाउसिंग बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र (जो भी लागू हो); शपथ पत्र; नक्शा / साइट प्लान (एक मूल फिल्म एवं सात ब्लू प्रिंट); संबंधित वार्ड का नगर निगम अनापत्ति प्रमाण पत्र; सक्षम संरचनात्मक इंजीनियर / एजेंसी द्वारा भूकंपरोधी संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र।
उ. नगर निगम द्वारा दी गई भवन अनुज्ञा एक वर्ष के लिए वैध होती है। इसे एक और वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है; उसके बाद भी निर्माण न होने पर नई अनुमति लेनी होगी।
उ. ऐसे मामलों में सामान्य भवन अनुज्ञा शुल्क के 15 से 50 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।